सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल
द्वारा
समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
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अकसर पूछे जाने वाले / जानने योग्य प्रश्न

प्रश्न : पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें ?
उत्तर : नया ऑनलाइन पंजीकरण की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें !!

प्रश्न : पेंशन आवेदन की आहर्तायें क्या हैं ?
उत्तर : वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांगता पेंशन की आहर्तायें इस प्रकार हैं !
         वृद्धावस्था पेंशन :
              •लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
              • लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो।
              • गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
              • 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

         विधवा पेंशन :
              •विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।
              •लाभर्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 4000 तक हो।
              •अभ्‍यर्थी के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो । यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र हो तो वह गरीबी की रेखा से नीचे
              जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्‍यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।

         विकलांगता पेंशन :
               •दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित
               •अभ्‍यर्थी की विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण-पत्र मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो ।
               •अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो अथवा बी०पी०एल० चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी रु० 4000/- तक हो ।
               •अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे।

प्रश्न : अलग अलग योजनाओं में पेंशन राशि कितनी हैं ?
उत्तर : वृद्धावस्था पेंशन : Rs. 1500
          विधवा पेंशन : Rs. 1500
          विकलांगता पेंशन : अन्य-Rs. 1500, कुष्ठ-Rs. 1500

प्रश्न : पेंशन वर्ष के किन-किन माह में प्राप्त होगी ?
उत्तर : पेंशन हर वित्तीय वर्ष के आरम्भ से त्रिमासिक दी जाती है !! यह जून , सितम्बर , दिसंबर और मार्च में दी जाती है।

प्रश्न : पेंशन की वर्तमान स्थिति कैसे जानें ?
उत्तर : पेंशन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें !!!

प्रश्न : पेंशन पासबुक (पूर्ण विवरण) कैसे देखें ?
उत्तर : पेंशन का पूर्ण विवरण (ऑनलाइन पेंशन पासबुक) जानने/देखने के लिए यहाँ क्लिक करें !!!

Source : Social Welfare Department, Uttarakhand, Last Updated on - 21 Nov 2024